शिक्षण संस्थान खोलना संवैधानिक अधिकार

शिक्षण संस्थान खोलना संवैधानिक अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के शिक्षण संस्थान खोलना संवैधानिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि इस तरह के अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल कानून द्वारा लगाया जा सकता है न कि कार्यकारी निर्देश द्वारा ।

 

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